ITR Filing: इस वक्त देश में इनकम टैक्स की दो तरह की व्यवस्था हैं। नई टैक्स व्यवस्था में बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट हर आयु के व्यक्ति के लिए 3 लाख रुपये है। वहीं पुरानी टैक्स व्यवस्था में बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट 60 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए 2.5 लाख रुपये, 60-80 वर्ष के लिए 3 लाख रुपये और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपये है
Home / BUSINESS / Income Tax Return Filing: अभी भी फाइल कर सकते हैं FY24 के लिए ITR, लेकिन नहीं चुन सकते पुरानी टैक्स व्यवस्था
Check Also
साप्ताहिक शेयर समीक्षा: उतार-चढ़ाव का सामना करने के बाद गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार
नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच बने तनाव के कारण घरेलू शेयर बाजार पिछले …