एडुटेक कंपनी बायजूज को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने 14 अगस्त को NCLAT के उस ऑर्डर पर रोक लगा दी, जिसमें एडुटेक कंपनी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के बीच हुए सेटलमेंट की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी. वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि BCCI को जिस रकम का भुगतान किया गया है, वह एक अलग एस्क्रो एकाउंट में रखा जाएगा
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