वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने TDS दरों को तर्कसगंत बनाने के लिए म्यूचुअल फंड या UTI यूनिट्स के री-परचेज पर लगने वाले 20% TDS को वापस लेने का फैसला किया है। फाइनेंस बिल 2024 में इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 194F को हटाने का फैसला किया गया है, जो म्यूचुअल फंड या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की फिर से खरीदारी के पेमेंट से जुड़ा है
Home / BUSINESS / Budget 2024: म्यूचुअल फंड-UTI यूनिट्स के री-परचेज पर लगने वाले 20% TDS को वापस लेने का फैसला
Check Also
एनसीडी के जरिये 3,000 करोड़ जुटाएगी अल्ट्राटेक सीमेंट
नई दिल्ली। आदित्य बिड़ला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ने प्राइवेट प्लेसमेंट द्वारा नॉन …