आप पॉपर्टी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स बचा सकते हैं। इनकम टैक्स के नियमों में इसकी इजाजत है। लेकिन, इसके लिए कुछ शर्तें तय हैं। आपको कैपिटल गेंस के पैसे को दोबारा प्रॉपर्टी में निवेश करना होगा। यह निवेश आपको तय समयसीमा के अंदर करना होगा
Check Also
लाल निशान पर बंद हुआ घरेलू शेयर बाजार, सेंसेक्स 331 अंक तक टूटा
नई दिल्ली। शेयर बाजार में सोमवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र के दौरान गिरावट दर्ज …
Indo Asian Times । Hindi News Portal । इण्डो एशियन टाइम्स,। हिन्दी न्यूज । न रूकेगा, ना झुकेगा।।
