आप पॉपर्टी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स बचा सकते हैं। इनकम टैक्स के नियमों में इसकी इजाजत है। लेकिन, इसके लिए कुछ शर्तें तय हैं। आपको कैपिटल गेंस के पैसे को दोबारा प्रॉपर्टी में निवेश करना होगा। यह निवेश आपको तय समयसीमा के अंदर करना होगा
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