Home / BUSINESS / दिल्ली हाई कोर्ट का बाबा रामदेव और Patanjali को आदेश, दिव्य कोरोनिल की कोविड-19 के इलाज के तौर पर रोकी जाए ब्रांडिंग

दिल्ली हाई कोर्ट का बाबा रामदेव और Patanjali को आदेश, दिव्य कोरोनिल की कोविड-19 के इलाज के तौर पर रोकी जाए ब्रांडिंग

जज ने कहा कि इस तरह के विज्ञापन और प्रोडक्ट के प्रचार की अनुमति देने से न केवल जनता को खतरा होगा, बल्कि आयुर्वेद की भी बदनामी हो सकती है। डॉक्टरों के संघों ने 2021 में रामदेव, उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। दावा किया गया था कि कोरोनिल को लेकर निराधार दावे किए गए हैं कि यह कोविड-19 का इलाज है

Share this news

About @click197 - B TELEGRAM BAM 423 751 RUB TINKOFF

Check Also

जीतन राम मांझी ने 43वें आईआईटीएफ में “एमएसएमई मंडप” का उद्घाटन किया

नई दिल्ली। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार …