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टेलिकॉम सर्विस पड़ी ठप तो कंपनियों को ग्राहकों को देना होगा मुआवजा, TRAI लेकर आया नए नियम

नए मानदंड 3 अलग-अलग रेगुलेशंस- बेसिक और सेल्युलर मोबाइल सेवाओं, ब्रॉडबैंड सेवाओं, और ब्रॉडबैंड वायरलेस सेवाओं के लिए क्वालिटी ऑफ सर्विस का स्थान लेते हैं। फिक्स्ड लाइन सर्विस प्रोवाइडर्स को भी उनके नेटवर्क या सेवा में खराबी 3 दिन के बाद ठीक होने पर पोस्टपेड और प्रीपेड ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। Trai ट्राई के नए नियम 6 महीने बाद लागू होंगे
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