सरकार ने बजट में शेयरों और इक्विटी म्यचुअल फंडों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स बढ़ा दिया है। इसे 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है। सरकार ने हालांकि एलटीसीजी टैक्स से एग्जेम्प्शन लिमिट 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 रुपये कर दी है, लेकिन निवेशकों को अब ज्यादा टैक्स चुकाना होगा
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