NCW ने कहा कि ये टिप्पणी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 का उल्लंघन करती है, जो एक महिला की विनम्रता का अपमान करने के इरादे से किए गए कृत्यों को दंडित करती है और IT एक्ट, 2000 की धारा 67, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील कंटेंट को पब्लिश या प्रसारित करने पर दंड से जुड़ी है
Home / BUSINESS / शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति पर की गई ‘अश्लील’ टिप्पणी, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR
Check Also
एनसीडी के जरिये 3,000 करोड़ जुटाएगी अल्ट्राटेक सीमेंट
नई दिल्ली। आदित्य बिड़ला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ने प्राइवेट प्लेसमेंट द्वारा नॉन …