रिजर्व बैंक ने एक बैंक और दो फाइनेंस कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। नियमों के उल्लंघन के मामले में इन इकाइयों पर जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने 16 अगस्त को कहा कि उसने नो योर कस्टमर और अन्य निर्देशों का उल्लंघन करने के मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, पूनावाला फिनकॉर्प और हिंदुला लीलेंड फाइनेंस पर भी कार्रवाई की गई है
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