पेरिस। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट के मामले में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स (सीएएस) ने बड़ा अपडेट दिया है। सीएएस ने बताया है कि विनेश फोगाट की अयोग्यता के खिलाफ उनकी याचिका पर फैसला ओलंपिक खेलों के समाप्त होने से पहले आने की उम्मीद है।
कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स (सीएएस) ने शुक्रवार को एक बयान में बताया कि भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की ओर से 7 अगस्त को 16:45 सीईएसटी (टाइम) पर सीएएस एड हॉक डिवीजन में एक अपील दायर की गई थी। विनेश ने सीएएस एड हॉक डिवीजन से चुनौती दिए गए निर्णय को रद्द करने और अंतिम मैच से पहले एक बार और वजन मापने का आदेश देने के साथ-साथ उन्हें फाइनल में भाग लेने के लिए योग्य घोषित किए जाने की मांग की थी। हालांकि, उन्होंने तत्काल अंतरिम उपायों का अनुरोध नहीं किया। सीएएस एड हॉक डिवीजन प्रक्रिया तेज है, लेकिन एक घंटे के भीतर योग्यता पर निर्णय जारी करना संभव नहीं था, यह ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी यूडब्ल्यूडब्ल्यू को पहले सुनना होगा। हालांकि, प्रक्रिया चल रही है और आवेदक ने पुष्टि की है कि वह चुनौती दिए गए निर्णय को रद्द करना चाहती है और वह एक (संयुक्त) रजत पदक से सम्मानित होने का अनुरोध करती है।
सीएएस के अनुसार इस मामले को डॉ. एनाबेले बेनेट एसी एससी (ऑस्ट्रेलिया) को भेजा गया है, जो एकमात्र मध्यस्थ के रूप में पक्षों के साथ सुनवाई करेंगे। एकमात्र मध्यस्थ का निर्णय ओलंपिक खेलों की समाप्ति से पहले जारी होने की उम्मीद है।
साभार – हिस
Indo Asian Times । Hindi News Portal । इण्डो एशियन टाइम्स,। हिन्दी न्यूज । न रूकेगा, ना झुकेगा।।
