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पूरे राज्य में शाम छह से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यु
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20 जिलों में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुलेगी दुकानें
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10 जिलों में सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगीं दुकानें
भुवनेश्वर. राज्य में आंशिक लॉकडाउन की अवधि 16 जुलाई तक बढ़ा दी गई है. कोरोना के मामलों में कमी आने के कारण सरकार ने इसमें कुछ ढील भी दी है.
इस चरण में भी कोरोना संक्रमण के हिसाब से राज्य को दो वर्ग में किया गया है. वर्ग ए में 20 जिले हैं तथा वर्ग बी में दस जिले हैं. लॉकडाउन के बारे में जानकारी देते हुए राज्य के मुख्य सचिव सुरेश महापात्र ने कहा कि राज्य के कुल 30 जिलों को दो वर्ग में विभाजित कर दो वर्ग बनाये गये हैं. पांच प्रतिशत पाजिटिविटी से कम वाले 20 जिलों में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है. साथ ही इन जिलों में विकेंड शटडाउन को भी समाप्त कर दिया गया है. इन जिलों में बसों, आटो व टैक्सी के परिचालन को अनुमति दी गयी है. इंडोर व आउटडोर शूटिंग को भी अनुमति दी गई है. साप्ताहिक हाट व सैलूनों को खोलने की अनुमति दी गई है. माल, स्पा आदि नहीं खुलेंगे.
श्रेणी ए में सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगड़, संबलपुर, देवगढ़, कलाहांडी, बलांगीर, नुआपड़ा, सोनपुर, गंजाम, गजपति, कंधमाल, बौध, कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरि, रायगड़ा, अनुगूल, ढेंकानाल और केंदुझर जिले हैं.
इसी तरह पांच प्रतिशत से अधिक पाजिटिविटी वाले 10 जिलों को श्रेणी बी में शामिल किया गया है. इन जिलों में सुबह छह से दोपहर दो बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी. इन जिलों में पूर्व की भांति सप्ताहांत शटडाउन जारी रहेगा. यहां पर बसों के परिचालन पर भी रोक रहेगी. यहां भी मॉल, ब्यूटी पार्लर स्पा आदि बंद रहेंगे. इन जिलों में केवल आउटडोर शूटिंग को अनुमति दी जाएगी.
श्रेणी बी में खुर्दा, पुरी, नयागढ़, कटक, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, जाजपुर, बालेश्वर, भद्रक और मयूरभंज जिले हैं.
उन्होंने बताया कि इस अवधि में स्ट्रीट वेंडर भी दुकानें खोल सकेंगे. चाय की दुकानें खोली जा सकेंगी. छोटे सैलून भी खोले जा सकेंगे.
उन्होंने कहा कि विवाह व दाह संस्कार कार्यक्रम के लिए जो नियम थे, वे लागू हैं. किसी प्रकार का भोज नहीं हो सकता. यदि कोई चाहे तो भोजन पैकेट में दिया जा सकता है.