भुवनेश्वर. राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने वर्तमान कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए गुरुवार को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), लर्नर लाइसेंस (एलएल) और पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) सहित कई महत्वपूर्ण मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता बढ़ा दी है.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अगस्त में सभी राज्य सरकारों से इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने के अनुरोध के बाद ओडिशा सरकार ने यह कदम उठाया है.
हालांकि, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) और बीमा प्रमाणपत्र का विस्तार नहीं होगा. यह जानकारी आज एसटीए ने ट्विट कर दी है. जानकारी के अनुसार, सभी मोटर वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट जो 01.02.2020 से समाप्त हो गया था, या 30.09.2021 तक समाप्त हो जाएगा, ऐसे दस्तावेजों को 30.09.2021 तक वैध माना जाएगा.
गैर-परिवहन वाहनों का पंजीकरण प्रमाण पत्र जो 01.02.2020 से समाप्त हो गया था, या 30.09.2021 तक समाप्त हो जाएगा, ऐसे दस्तावेजों को 30.09.2021 तक वैध माना जाएगा.
ड्राइविंग लाइसेंस जो 01.02.2020 से समाप्त हो गए थे, या 30.09.2021 तक समाप्त हो जाएंगे, ऐसे दस्तावेजों को 30.09.2021 तक वैध माना जाएगा. लर्नर्स लाइसेंस जो 18.03.2020 से समाप्त हो गए थे, या 30.09.2021 तक समाप्त हो जाएंगे, ऐसे दस्तावेजों को 30.09.2021 तक वैध माना जाएगा, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट को रद्द कर दिया गया है.