Wed. Apr 16th, 2025

भुवनेश्वर. लाकडाउन के दौरान सप्ताहिक शटडाउन शनिवार और रविवार को पूरी तरह से लागू रहेगा. शटडाउन शुक्रवार शाम छह बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा. इसके बाद लाकडाउन के नियम लागू होंगे.

लाकडाउन के दौरान सार्वजनिक बसों का परिचालन नहीं होगा. अंतर्राज्यीय परिवहन नियमों के अनुसार आवश्यक सेवाओं के लिए जारी रहेगा. शैक्षणिक संस्थान, इंस्टीट्यूट, प्रदर्शनी, ट्रेड फेयर, मेला, बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग प्रतिबंधित होगी. सिनेमा हाल, मॉल, मार्केट कामप्लेक्स, जीम, स्पोर्ट्स कामप्लेक्स, स्वीमिंग पूल, पार्क, मीना बाजार आदि नहीं खुलेंगे.

चुनावी गतिविधियों को छूट

लाकडाउन और शटडाउन के दौरान चुनावी गतिविधियों को छूट रहेगी. इस दौरान चुनावकर्मियों को उनके घरे से मतदान केंद्र आने-जाने की छूट होगी. लाकडाउन और शटडाउन में चुनाव सामग्रियों को भी लाने-ले जाने की छूट होगी.

टीकाकरण और कोरोना जांच को भी छूट

लाकडाउन के दौरान कोरोना टीका केंद्रों पर टीकाकरण जारी रहेगा. इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को आने-जाने की छूट होगी. साथ ही यदि कोई व्यक्ति कोरोना जांच कराने जायेगा तो उसके भी छूट होगी.मलाकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी. इसमें चिकित्सा, बिजली, अग्निशमन विभाग व अन्य अति आवश्यवक सेवाएं जारी रहेंगी.

सुरेश महापात्र ने आज यहां जारी वीडियो संदेश में कहा कि राज्य में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है. इसके देखते हुए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं. उन्होंने कहा बंगाल से सटी सीमाएं सील की गयी हैं. रोज इस रास्ते लोग पाजिटिव लोग आ रहे हैं. ट्रेनों से भी आने वाले भी कोरोना को बढ़ाने के कारण हो सकते हैं. दूसरे लहर में कोरोना का वायरस भंयकर है. काफी तेजी से फैल रहा है. परिवार में यदि एक व्यक्ति संक्रमित हो रहा है, तो पूरा का पूरा परिवार संक्रमित हो रहा है. युवा सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि यह काम करने बाहर जा रहे हैं. इनके संक्रमित होने के कारण पूरा परिवार संक्रमित हो रहा है. अस्पताल में भर्ती होने के मतलब है कि अधिक से अधिक आक्सीजन की जरूरत पड़ रही है. आज पाजिटिव रोगियों की दर हर जिले में बढ़ रही है. लोग नियमित पाजिटिव हो रहे हैं. हमें प्रयास करना है कि जो पाजिटिव नहीं हैं, उन्हें किसी भी तरह संक्रमण से बचाया जाये. इसलिए लोगों को घर में रहना होगा. जो लोग बाहर जायेंगे, वह मास्क पहनेंगे. दुकान-बाजार में बेवजह नहीं जायें. राज्य सरकार ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए आगमी पांच मई से 19 मई तक लाकडाउन घोषित किया है. इस दौरान लाकडाउन में आप घरों से बाहर नहीं निकलें. शटडाउन पहले की तरह चलेगा. टीकाकरण और कोरोना जांच जारी रहेगी.  लोगों को निजी वाहन या भाड़े की गाड़ी से जायेंगे. धार्मिक स्थलों पर सिर्फ नीतियां आयोजित होंगी. शादी-अंतिम संस्कार नियमानुसार होगा. कृषि, विपणन, उत्पादन से संबंधित सेवाएं जारी रहेंगी.

गली और सड़कों के किनारे की दुकानें सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी, हाट बंद रहेंगे. सब्जियों की बिक्री को छूट होगी. होटल में केवल क्वारेंटाइन में रहने को छूट होगी. बाहर के लोगों को खाने की छूट नहीं होगी. लोगों को अपने परिचयपत्र दिखाकर जाना होगा.

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By desk

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