भुवनेश्वर. राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश आने वाले लोगों के लिए नियमों को कड़ा कर दिया है. जानकारी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बाहर के राज्यों से आता है तो उसे अपने साथ 72 घंटे पहले कराई गई कोरोना की आरटी-पीसीआर
जांच की निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी या ऐसे व्यक्तियों को प्रदेश में आने की अनुमति होगी, जिन्होंने कोरोना टीका के दोनों रोज ले लिया हो. बिना जांच रिपोर्ट के आने वाले लोगों को 7 दिन के लिए घर संगरोध या संस्थागत संगरोध में रहना होगा. राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देश 12 अप्रैल से प्रभावी होगा. उल्लेखनीय है कि राज्य में दूसरी लहर में संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है. ऐसी स्थिति में बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है. इधर सूचना है कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में कोरोना को देखते हुए वहां आने जाने वाले हर प्रकार की ट्रेन सेवाएं और बसों का परिचालन भी ठप होगा. छत्तीसगढ़ देश का दूसरा ऐसा राज्य हो गया है, जहां पर सबसे अधिक कोरोना संक्रमित हैं. छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों में बसों का परिचालन पहले ही ठप किया जा चुका है.