भुवनेश्वर. ओडिशा सरकार ने कोरोना को लेकर जारी नई गाइडलाइन में विद्यालयों को लेकर निर्णय लेने के लिए संबंधित विभाग को अधिकृत किया है. इसके तहत राज्य के स्कूल और जन शिक्षा विभाग, एसटी और एससी विकास, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, सामाजिक सुरक्षा और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग स्कूलों और छात्रावासों के फिर से खोलने की तारीख के संबंध में उचित निर्णय लेने के लिए अधिकृत किये गये हैं. कक्षा नौवीं से 12वीं के संबंध में एक क्रमबद्ध तरीके से आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार कर सरकार की स्वीकृति के साथ ऐसे विद्यालयों को खोलने का निर्णय करेंगे. साथ ही कक्षा नौ और 11 के लिए फीजिकल कक्षाएं आयोजित करने के लिए स्कूल एवं जनशिक्षा विभाग को अनुमति है. साथ ही अविभावकों की अनुमति के साथ वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्कूल और जनशिक्षा विभाग नौवीं और 12वीं कक्षा के लिए इंट्रा-स्कूल कक्षा पदोन्नति परीक्षा आनलाइन आयोजित करने की अनुमति दे सकता है. इसी तरह से निर्णय लेने के लिए उच्च शिक्षा, मेडिकल और दक्षता शैक्षणिक संस्थानों को भी अधिकृत किया गया है.
व्यावसायिक प्रदर्शनियों को अनुमति
नई गाइडलाइन में बिजनस टू बिजनस तथा बिजनस टू कंज्यूमर प्रदर्शनियों के आयोजन की अनुमति होगी. हालांकि इस दौरान कोरोना नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा. हाल की क्षमता के 50 फीसदी में लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी. खुले मैदान या छत के आकार पर यह संख्या निर्धारित होगी. इन प्रदर्शनियों की अनुमति स्थानीय प्रशासन या जिलाधिकारी से लेनी होगी. राज्य के बाहर आने-जाने तथा मालों को लाने-ले जाने की अनुमति होगी. इसके लिए किसी प्रकार की विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी.
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