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Ranendra Pratap Swain

ओडिशा में ग्राहकों को ठगने पर 972 आभूषण की दुकानों से वसूला 16.45 लाख का जुर्माना

भुवनेश्वर. ओडिशा में सोने की खरीदारी करते समय वजन में ठगने के मामले में कुल 972 आभूषणों की दुकानों से पिछले तीन वर्षों में राज्य आबकारी विभाग ने लगभग 16.45 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जानकारी विधानसभा में खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वाईं ने बुधवार को दी. उन्होंने ओडिशा विधानसभा को सूचित किया कि इन गहने की दुकानों को ग्राहकों को धोखा देने के लिए छेड़छाड़ युक्त माप-तौल तराजू का उपयोग करने के लिए दंडित किया गया है. उन्होंने कहा कि इन दुकानों से जुर्माना के रूप में 16, 45,500 रुपये वसूला गया है.

स्वाईं ने ब्रेक-अप का विवरण देते हुए कहा कि विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में ओडिशा में 4,853 पंजीकृत आभूषण की दुकानें हैं. उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग ने इस संदर्भ में उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद 2018-19 में 376 दुकानों पर निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि 2019-20 में 400 दुकानों का निरीक्षण किया गया था. इन 776 को विभिन्न तरीकों को अपनाकर सोने के गहनों के वजन में धोखाधड़ी करने का दोषी पाया गया और 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. उन्होंने कहा कि यह विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी. साल 2020-21 में भी आबकारी विभाग ने ग्राहकों को धोखा देने के लिए196 से अधिक ज्वैलरी की दुकानों पर छापा मारा और उनसे 4,45,500 रुपये बतौर जुर्माना वसूला.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें राज्य में परेशानी मुक्त जीवन प्रदान करती है. उन्होंने कहा कि जो भी सामान बेचने या किसी अन्य माध्यम से ग्राहकों को धोखा देते हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कानून द्वारा सख्त सजा दी जाएगी.

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