
कटक. बारबाटी कटक के कांग्रेस विधायक इंजीनियर मोहम्मद मुकीम के खिलाफ कटक के 5 वकील राज्यपाल के पास आरोप लाए हैं। भुवनेश्वर में राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल से यह सभी वकील भेंट करते हुए एक अर्जी भी उन्हें प्रदान किया है।इस अर्जी में विधायक मोहम्मद मुकीम के चुनाव को रद्द घोषणा करने के लिए निवेदन किया गया है।
संविधान की धारा 192 और 191 के तहत यह आरोप लगाया गया है। अर्जी में यह भी दर्शाया गया है कि, वर्ष 2019 में चुनाव के समय मोहम्मद मुकीम अप्रैल 2 तारीख को नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के पास दाखिल किए थे। हालांकि अगले दिन यानी अप्रैल 3 तारीख को हलफनामा दाखिल किए थे। जनप्रतिनिधि कानून की धारा 33 के तहत नामांकन पत्र दाखिल करने के समय हलफनामा भी दाखिल किया जाना चाहिए यह नियम है। मोहम्मद मुकीम वैसा नहीं किए हैं। वह उसके अगले दिन हलफनामा दाखिल करने हेतु उनके तमाम चुनावी प्रक्रिया को संदेह के घेरे में लाया है। उसमें और भी दर्शाया गया है कि, हलफनामे में मोहम्मद मुकीम उनके खिलाफ दर्ज होने वाली मामला और संपत्ति के बारे में संपूर्ण तथ्य जिक्र नहीं किए हैं। ऐसे में उनका नामांकन पत्र स्वीकार योग्य नहीं था। यह बात अर्जी में दर्शाया गया है। इसके साथ ही चुनाव कमीशन के द्वारा निर्धारण किए जाने वाले नामांकन पत्र फॉर्म को मोहम्मद मुकीम दाखिल नहीं किए थे। वह एक स्वतंत्र नामांकन पत्र फॉर्म दाखिल किए थे। यह कानूनी तौर पर एक नामांकन पत्र नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद मुकीम के नामांकन पत्र को ठीक तरह से जांच भी नहीं किए थे। यह बात भी उस में दर्शाया गया है।
राज्यपाल से संविधान की धारा 192 के तहत अपनी क्षमता का प्रयोग कर विधायक मोहम्मद मुकीम के चुनाव को रद्द करने के लिए उसमें गुहार लगाया गया है। राज्यपाल के पास अर्जी दाखिल करने वाले पांचों वकील है, शारदा प्रसाद त्रिपाठी, जगत ज्योति पटनायक, शशि भूषण दास, सौम्य महांती, विश्वनाथ दास प्रमुख। यह सभी वकील बारबाटी कटक चुनाव क्षेत्र के मतदाता भी होने की बात जानने में आई है।
गौरतलब है कि, बारबाटी कटक चुनाव क्षेत्र से जीत दर्ज करने वाले मोहम्मद मुकीम के चुनाव को चुनौती देते हुए पूर्व विधायक देबाशीष समांतराय की ओर से हाईकोर्ट में दायर होने वाली चुनावी याचिका विचाराधीन है।
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