इस नियम के जरिए विभिन्न फेज में उनके पास पैसा भेजा जाएगा। इसके लिए उनके पास सही प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इस प्रसंग पर मंत्री अशोक पंडा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले अनुसूचित जाति व जनजाति के क्षेत्र में यह व्यवस्था थी। अब यह व्यवस्था दिव्यांग के क्षेत्र में भी लागू करने के लिए मुख्यमंत्री के पास प्रस्ताव भेजा गया था। विभागीत मंत्री अशोक चन्द्र पंडा ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर सदन में घोषणा करने से मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया है।
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