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2020-21 शिक्षा सत्र में विद्यालय नहीं बढ़ा पाएंगे फीस, 30 प्रतिशत कम करनी होगी हास्टल फीस
भुवनेश्वर. ओडिशा में निजी गैर अनुदानप्राप्त विद्यालय तथा अनुदानप्राप्त विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की स्कूल फीस में रिआयत देने के लिए सरकार ने सलाह दी है. जनशिक्षा विभाग की तरफ से इस संबन्ध में विधिवत विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है. विद्यालय एवं जनशिक्षा विभाग की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल की गई रिपोर्ट के आधार पर 7 चरण में स्कूल फीस कम की जाएगी. इसके साथ ही परिवहन एवं खाद्य के बाबत खर्च को स्कूल मनमाने ढंग से वसूल नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें स्थिति को देखते हुए कदम उठाने को शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया है.
इसके साथ ही 2020-21 शिक्षा वर्ष में कोई भी विद्यालय फीस नहीं बढ़ा पाएंगे. हास्टल फीस 30 प्रतिशत कम करनी होगी. स्कूल ना खुलने तक लर्निंग फीस, एक्सटर्नल एक्जाम फीस, यूनिफार्म फीस, कनवेंशन फीस, री-ऐडमिशन फीस, डेवलेपमेंट फीस, वार्षिक फीस ना वसूलने के लिए कहा गया है. हाईकोर्ट की राय आने के बाद विद्यालय एवं जनशिक्षा विभाग की तरफ से यह निर्णय लिया गया है. स्कूल फीस में रिआयत देने को लेकर निजी स्कूल के अधिकारी, राज्य सरकार एवं ओडिशा अभिभावक महासंघ के साथ 14 पक्ष के बीच हुए करारनामे को कार्यकारी किया जाएगा.
7 चरण में स्कूल फीस में रिआयत दी जाएगी. वार्षिक 6 हजार से अधिक एवं 12 हजार से कम फीस होने पर 7.5 प्रतिशत फीस में रिआयत दी जाएगी. 12 हजार से 24 हजार के बीच फीस होने पर 12 प्रतिशत रिआयत दी जाएगी. 24 हजार से 48 हजार रुपये वार्षिक फीस होने परे 15 प्रतिशत फीस में रिआयत दी जाएगी. 48 हजार से 72 हजार रुपये वार्षिक फीस होने पर 20 प्रतिशत की रिआयत मिलेगी. 72 हजार से 1 लाख रुपये तक फीस होने पर 25 प्रतिशत रिआयत दी जाएगी. उसी तरह से वार्षिक 1 लाख रुपये से अधिक फीस होने पर 26 प्रतिशत की रिआयत दी जाएगी.