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अनलॉक-8 – ओडिशा में सिनेमा हॉल और थिएटर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे

  • राज्य सरकार का अनलॉक-8 दिशानिर्देश जारी

भुवनेश्वर. ओडिशा सरकार ने बुधवार को जनवरी के महीने के लिए अपने अनलॉक-8 दिशानिर्देश जारी कर दिया है. आदेश के अनुसार, सिनेमा हॉल और थिएटर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे. स्कूल और जनशिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा विभाग प्रासंगिक हितधारकों और मुद्दे के साथ एक क्रमबद्ध तरीके से अपने नियंत्रण, अधीक्षण, पर्यवेक्षण के तहत शैक्षिक संस्थानों को फिर से खोलने की तारीख के संबंध में निर्णय लेंगे. सभी शैक्षणिक/तकनीकी/कौशल विकास संस्थान (मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर) संबंधित विभागों द्वारा तय की गई तारीख तक बंद रहेंगे. अकादमिक/तकनीकी/ कौशल विकास संस्थानों के बावजूद अनुगमन की अनुमति होगी. परीक्षाओं (शैक्षणिक, प्रतिस्पर्धी और प्रवेश परीक्षा), मूल्यांकन और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन ऑनलाइन/ दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा. संबंधित विभाग, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण/टेली-काउंसलिंग और संबंधित कार्यों के लिए स्कूल/कॉलेज/संस्थान में बुलाया जा सकता है. एसओपी का पालन अनिवार्य होना चाहिए. उच्च शिक्षा संस्थानों को केवल पीएचडी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्ट्रीम में स्नातकोत्तर छात्रों को प्रयोगशाला/प्रयोगात्मक कार्य की आवश्यकता के लिए खोलने की अनुमति होगी. कौशल और व्यावसायिक विकास सहित सभी प्रशिक्षण गतिविधियाँ संचालित हो सकती है. एमएचए द्वारा अनुमति के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा 31 जनवरी तक स्थगित रहेगी. सभी आंगनबाड़ी केंद्र 31 जनवरी 2021 तक बंद रहेंगे और लाभार्थियों को राशन की आपूर्ति की व्यवस्था जारी रहेगी. स्थानीय प्राधिकरण यानी, जिला मजिस्ट्रेट/नगर आयुक्त कोविद -19 के प्रसार के संबंध में स्थिति के स्थानीय मूल्यांकन के आधार पर और उचित हितधारकों के साथ उचित परामर्श के साथ धार्मिक स्थानों/पूजा स्थलों में सार्वजनिक पूजा की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन कोविद नियमों को पालन करना होगा. ओपन एयर थिएटर/जातरा/मनोरंजन पार्क को स्थानीय अधिकारियों (जिला मजिस्ट्रेट / नगर आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी) द्वारा अनुमति दी जाएगी, ताकि वे सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन कर सकें. ओडिशा सरकार के खेल और युवा सेवाओं के विभाग द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित/ मान्यता प्राप्त स्विमिंग पूल को युवा मामलों और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार खेल व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए खोलने की अनुमति है. अन्य स्विमिंग पूल का उद्घाटन / उपयोग निषिद्ध रहेगा.

कांटेंमेंट जोन में लॉकडाउन लागू रहेगा. स्थानीय अधिकारी ऐसे क्षेत्रों में नियमों को लागू करने के लिए अधिकृत हैं. ऐसे क्षेत्र में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जायेगी. परीक्षण प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाएगा. कोरोना लक्षण वाले मामलों की निगरानी और कोविद रोगियों के अलगाव को हमेशा की तरह किया जाएगा.

कार्यस्थलों, सार्वजनिक परिवहन व सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर/ मास्क पहनना अनिवार्य है.

सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी.

दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान कर्मचारियों और ग्राहकों द्वारा फेस कवर/मास्क का भौतिक वितरण और उपयोग सुनिश्चित करेंगे. सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर और नाई की दुकानें प्रत्येक ग्राहक की सेवा से पहले और बाद में सभी सुरक्षा सावधानियों, कीटाणुशोधन और स्वच्छता को सुनिश्चित करेंगी. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना कानून, नियमों या विनियमों (अनुबंध-IV) के अनुसार निर्धारित जुर्माना के साथ दंडनीय होगा.

सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन वर्जित है.

अंतर-राज्य और व्यक्तियों, निजी वाहनों और सामानों के अंतर-राज्य आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, जिसमें पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत भूमि-सीमा व्यापार शामिल हैं.

इस तरह के आवागमन के लिए अलग से अनुमति/अनुमोदन/ ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।  यात्री बसों के अंतर-राज्य और इंफ्रा-राज्य आवागमन की अनुमति है. वाणिज्य और परिवहन विभाग सार्वजनिक परिवहन वाहनों और नावों में यात्रा को विनियमित करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश / एसओपी जारी कर सकता है.

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