भुवनेश्वर. शीतकालीन सत्र में विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कड़ी आलोचना का सामना करने के बाद ओडिशा सरकार ने अनुसूचित और गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में स्कूलों के विलय पर अपना निर्णय बदलने का फैसला किया है. ओडिशा सरकार ने कहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों और पिछड़े कलाहांडी-बलांगीर-कोरापुट क्षेत्रों में जिन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 15 से कम छात्र हैं उसे बंद करने या विलय किया जायेगा. इससे पहले यह संख्या 20 थी. सोमवार को इस संबंध में जारी एक संशोधित अधिसूचना के अनुसार, सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन 20 से कम या इसके बराबर होने पर पास के विद्यालयों के साथ विलय किया जाएगा.
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