Home / Odisha / ओडिशा में हेल्मेट नहीं पहनने पर डीएल होगा निलंबित

ओडिशा में हेल्मेट नहीं पहनने पर डीएल होगा निलंबित

भुवनेश्वर. अगर आप बिना हेल्मेट की गाड़ी चलाने की आदी हैं, तो सतर्क हो जाइए. ओडिशा सरकार ने राज्य पुलिस और परिवहन आयुक्त को निर्देश दिया है कि बिना हेल्मेट पहने दोपहिया वाहन चलाने पर डीएल के निलंबन के नियम को सख्ती से लागू किया जाए. डीजीपी और परिवहन आयुक्त को लिखे पत्र में परिवहन विभाग के सचिव मधुसूदन पाढ़ी ने हेल्मेट कानून के उल्लंघन के मामले में अपराधी के डीएल के निलंबन के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया और इसके कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी भी की.

दोनों अधिकारियों से सात दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय समिति के मूल्यांकन के लिए वर्ष 2019 और जनवरी से अक्टूबर, 2020 के दौरान हेल्मेट कानून के उल्लंघन के लिए डीएल के निलंबन पर एक जिलेवार रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है. एक आंकड़े में देखा गया है कि वर्ष 2019 के दौरान राज्य में कुल 11064 सड़क दुर्घटनाओं में से 4688 सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन शामिल थे. इन कुल हादसों में 5333 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से दोपहिया से संबंधित 2398 व्यक्ति मारे गए. हादसे में मरने वाले 2398 व्यक्तियों में से 2156 व्यक्ति हेल्मेट नहीं पहने हुए थे. अगर ये हेल्मेट पहने होते तो इन लोगों की जान बच सकती थी. प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019 के दौरान पुलिस और ओडिशा मोटर वाहन विभाग (ओएमवीडी) अधिकारियों द्वारा लगभग 8.5 लाख व्यक्तियों का पता लगाया गया है, जो हेल्मेट कानून का उल्लंघन कर रहे हैं. एमवी अधिनियम की धारा 194 डी या धारा 129 के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये का जुर्माना के साथ-साथ तीन महीने के लिए डीएल को निलंबित किया जायेगा.

Share this news

About desk

Check Also

धान खरीद में कटनी व छटनी की प्रक्रिया होगी बंद

बरगढ़ जिले में 20 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीद किसानों के हित में …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *