Home / Odisha / कटक में समारोहों के आयोजन के लिए नियम बदले

कटक में समारोहों के आयोजन के लिए नियम बदले

सुधाकर कुमार शाही, कटक

सर्दियों के दौरान कोविद-19 की दूसरी लहर की संभावना को देखते हुए कटक नगर निगम (सीएमसी) ने कटक शहर में आयोजित होने वाले विवाह और अंतिम संस्कार के समारोहों के लिए नियम में संशोधन किया है. साथ ही इसमें लोगों की उपस्थिति को सीमित करते हुए नए आदेश जारी किया है. सीएमसी के नवीनतम आदेश में कहा गया है कि किसी भी विवाह से संबंधित समारोह में व्यक्तियों की कुल संख्या 100 होगी और मृत्यु संस्कार के लिए सार्वजनिक सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए यह संख्या 50 तक होगी. साथ ही विवाह के दौरान बारात निकालने में पूर्णत: प्रतिबंध लगा है. नए दिशानिर्देश 25 नवंबर से लागू होंगे और अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे. साथ ही कोरोना नियमों का सुनिश्चिति करने की संयुक्त जिम्मेदारी समारोह के आयोजक और कल्याण मंडपों तथा विवाह मंडलों के प्रबंधन की होगी. आयोजन से पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन या स्थानीय प्राधिकरण (इस मामले में सीएमसी) से अनुमति प्राप्त करनी होगी. कोरोना के लक्षण वाले लोगों को कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. साथ ही अन्य कमजोर समूहों जैसे वृद्ध व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों या अन्य सह-रुग्णताओं वाले व्यक्तियों को भी इन कार्यों में शामिल नहीं होने की सलाह दी गयी है. समारोह स्थल के प्रवेश द्वार पर आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित करनी होगी. समारोह के दौरान हर समय कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी रखनी होगी. खाने के समय को छोड़कर समारोह के दौरान प्रतिभागी अनिवार्य रूप से फेस मास्क का उपयोग करेंगे. हॉल के अंदर थूकना और पान व गुटखा आदि चबाना सख्त मना है. समारोह के आयोजन स्थल पर सेनिटाइजेशन और हाथ धोने की पर्याप्त व्यवस्था को सुनिश्चित करना होगा. बैठने और खाने के लिए व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी बनाये रखने के लिए व्यवस्था करनी होगी. आयोजन के दौरान बंद हॉल की क्षमता का अधिकतम 50% ही लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी. खुली जगह में उपयुक्त शारीरिक दूरी के साथ अधिकतम निर्धारित संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं.  आयोजक और हॉल के मालिक उपरोक्त दिशानिर्देशों को सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदार होंगे. कोविद-19 के नियमों के किसी भी उल्लंघन के मामले में दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे. व्यक्तिगत प्रतिभागियों को भी उपरोक्त उल्लिखित मानदंडों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी माना जायेगा. कल्याण मंडप, कान्वेंशन हॉल, मैरिज हॉल आदि के मालिक, समारोह के आयोजन के सात दिनों से पहले सीएमसी को होस्ट और अनुमानित प्रतिभागियों की संख्या के साथ संचालित होने वाले फ़ंक्शन का विवरण प्रदान करेंगे. स्थानीय पुलिस और सीएमसी प्रवर्तन दस्ता उपरोक्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे.

Share this news

About desk

Check Also

धान खरीद में कटनी व छटनी की प्रक्रिया होगी बंद

बरगढ़ जिले में 20 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीद किसानों के हित में …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *