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चार फीट से अधिक ऊंची नहीं होगी कोई दुर्गा मूर्ति

  • ट्विन सिटी पुलिस आयुक्त ने किया साफ

  • अंतिम निर्णय अदालत के अधीन

भुवनेश्वर. ट्विन सिटी पुलिस आयुक्त सुधांशु षाड़ंगी ने आज फिर स्पष्ट कर दिया कि पूजा मंडप में चार फीट से अधिक ऊंची मां दुर्गा की मूर्तियों के निर्माण के लिए किसी भी पूजा समिति को अनुमति नहीं दी जाएगी. बुधवार को जारी एक उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, कटक में कई पूजा समितियों ने मूर्तियों की ऊंचाई चार फीट तक सीमित रखने के सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की. हालांकि षाड़ंगी ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो लोग इसके खिलाफ हैं, वे उच्च न्यायालय में न्याय की मांग कर सकते हैं. अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा किसी और संशोधन के अधीन है.

उन्होंने कहा कि मुझे इस मुद्दे के बारे में अधिक नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह माननीय उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है. विभिन्न स्रोतों से मुझे मिली प्रतिक्रिया के अनुसार, अधिकांश लोग स्थिति को समझते हैं. वे राज्य सरकार के देवी दुर्गा की मूर्तियों को चार फीट से अधिक नहीं होने देने के फैसले से खुश हैं. कोरोना महामारी के व्यापक असर को देखते हुए षाड़ंगी ने 10 दिवसीय उत्सव को लेकर लोगों से जिम्मेदार होने का आग्रह किया. कोविद -19 स्थिति के कारण बाजार की खराब स्थितियों को हर कोई समझता है. वे इस साल पूजा को एक महत्वपूर्ण मुकाम पर रखना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि जब स्थिति में सुधार होगी तो हम अगले साल भव्य तरीके से पूजा का जश्न मना सकते हैं.

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