भुवनेश्वर. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है. मंत्रालय ने पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के बारे में इस साल 30 मार्च और 9 जून को सलाह जारी की थी. इस दौरान कहा गया था कि 30 सितंबर, 2020 तक फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज की वैधता को वैध माना जा सकता है. देशभर में कोविद-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए जारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसने कहा कि है कि उपरोक्त सभी दस्तावेजों की वैधता जिनकी वैधता का विस्तार लॉकडाउन होने के कारण संभव नहीं है या नहीं किया जा सकता है, अब 31 दिसंबर तक मान्य होंगे. यह जानकारी यहां पीआईबी की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गयी है. प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 31 दिसंबर, 2020 तक इसे वैध माना जाएगा. संबंधित अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे दस्तावेजों का 31 दिसंबर, 2020 तक वैध व्यवहार करें. प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के इस कदम से नागरिकों को परिवहन से जुड़ी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी.
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