भुवनेश्वर. ओडिशा में रात का कर्फ्यू अगस्त महीने तक जारी रहेगा. विशेष राहत आयुक्त प्रदीप जेना ने कहा कि व्यक्ति की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी और पूरे ओडिशा में अगस्त महीने के दौरान रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. उन्होंने कहा कि चार जिलों, गंजाम, गजपति, खुर्दा और कटक और राउरकेला नगर निगम क्षेत्र में सप्ताहांत शनिवार और रविवार को शटडाउन रहेगा. हालांकि इसमें एक और दो अगस्त में दोपहर एक बजे के बाद यह शटडाउन शुरू होगा, क्योंकि इसमें समय नहीं मिल पा रहा है.
मास्क नहीं पहनना पड़ेगा महंगा, पांच हजार तक लगेगा जुर्माना
ओडिशा सरकार ने कहा है कि कोविद-19 दिशानिर्देशों के उल्लंघन करने वालों पर कड़ा जुर्माना लगाया जायेगा. आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव असित त्रिपाठी ने कहा कि जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हुए या मास्क नहीं पहने हुए पाये जायेंगे तो पहली बार उनपर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके बाद थूकने और मास्क नहीं पहनने या ठीक से नहीं पहनने के दूसरे उल्लंघन पर उल्लंघन करने वालों से 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. सार्वजनिक स्थानों पर कड़ाई से निषेध किया जाएगा और बंद स्थानों पर कोविद दिशानिर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाना चाहिए. सामाजिक दूरी समेत कोविद नियमों के उल्लंघन के मामले में कार्यालयों, प्रतिष्ठानों, बाजार परिसरों और दुकानों को एक सप्ताह के लिए सील किया जायेगा तथा 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जायेगा.
शादी में 50 से अधिक हुए शामिल तो 10 हजार का जुर्माना
शादी के कार्यों में उल्लंघन के मामले में भी इसी तरह का नियम लागू किया जाएगा. यदि एक शादी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति मिलते हैं या सामाजिक दूरी के मानदंडों का उल्लंघन करते हैं, तो 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही स्थल को सील कर दिया जाएगा. इसके अलावा हम विवाह समारोह के उल्लंघन में जुर्माने की ऊपरी सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं.
- योग केंद्र, जीम पांच अगस्त से खुलेंगे. इसके लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.
- अंतर-राज्य माल की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं.
- राज्य सरकार के कार्यालय 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम करेंगे.
- 31 अगस्त तक स्कूलों और कॉलेजों में किसी भी शिक्षण गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी.
- 1-2 अगस्त के सप्ताहांत में दोपहर एक बजे के बाद से शटडाउन होगा
- विवाह में 50 तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी.
- प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया को पुलिस की शिनाख्ती के आधार पर होगी छूट.