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चुनाव आयोग ने दिए निर्देश, दिहाड़ी मजदूरों को भी मिलेगा लाभ
भुवनेश्वर। भारतीय निर्वाचन आयोग ने नुआपड़ा विधानसभा समेत आठ 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों तथा बिहार विधानसभा के आम चुनाव 2025 के मतदान के दिन सवेतन अवकाश रहेगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान वाले दिन सभी कर्मचारियों को सवेतन अवकाश दिया जाएगा, ताकि हर मतदाता अपने मताधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सके।
निर्वाचन आयोग के अनुसार, बिहार में मतदान दो चरणों में कराया जाएगा। पहला चरण 6 नवंबर 2025 (गुरुवार) को और दूसरा चरण 11 नवंबर 2025 (मंगलवार) को है। नुआपड़ा समेत जिन 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, वहां मतदान 11 नवंबर 2025 को ही होगा।
इसे लेकर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(बी) के तहत किसी भी व्यापार, उद्योग, व्यवसाय, या अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत हर व्यक्ति जो मतदाता है, उसे मतदान के दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा। इस दिन अनुपस्थित रहने पर वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई नियोक्ता इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि दैनिक मजदूरी और अस्थायी कर्मी भी इस सवेतन अवकाश के हकदार होंगे। यह नियम उन कर्मचारियों पर भी लागू होगा जो अपने मतदान क्षेत्र से बाहर किसी अन्य औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में कार्यरत हैं, परंतु जिनका नाम मतदान सूची में शामिल है। उन्हें मतदान के दिन अवकाश देकर अपने मताधिकार का उपयोग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
राज्य सरकारों को दिए गए निर्देश
निर्वाचन आयोग ने सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करें और यह सुनिश्चित करें कि हर पात्र मतदाता मतदान कर सके। आयोग ने कहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह कदम आवश्यक है।