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चौथा शनिवार रहेगा कार्यदिवस
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20 और 21 अक्टूबर को रहेगा अवकाश
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नुआपड़ा में उपचुनाव के कारण खुले रहेंगे सरकारी कार्यालय
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भुवनेश्वर में रात 9 बजे के बाद नहीं चलेंगे पटाखे
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने इस वर्ष दिवाली पर दो दिन की छुट्टी घोषित की है। शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, 20 अक्टूबर (रविवार) को अतिरिक्त अवकाश घोषित किया गया है, जबकि पहले से ही 21 अक्टूबर (सोमवार) को दीपावली का अवकाश तय था। इस प्रकार, राज्य में दिवाली के अवसर पर दो दिन की लगातार छुट्टी रहेगी।
हालांकि, नुआपड़ा जिले में आगामी उपचुनाव को देखते हुए सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, जबकि राज्य के अन्य सभी जिलों में कार्यालय बंद रहेंगे।
चौथा शनिवार रहेगा कार्यदिवस
सरकार ने बताया कि अतिरिक्त अवकाश को संतुलित करने के लिए चौथा शनिवार (25 अक्टूबर) को अब कार्यदिवस के रूप में रखा जाएगा। यानी उस दिन सभी सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुले रहेंगे।
धार्मिक मतभेद के बाद हुआ निर्णय स्पष्ट
दिवाली की तिथि को लेकर कुछ भ्रम बना हुआ था। पहले राजस्व विभाग ने 20 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे मुख्यमंत्री की स्वीकृति का इंतजार था।
यह प्रस्ताव श्रीमंदिर मुक्तिमंडप पंडित महासभा की सिफारिश पर दिया गया था। महासभा ने स्पष्ट किया था कि पया श्राद्ध और दीपदान श्राद्ध जैसे प्रमुख अनुष्ठान 20 अक्टूबर की शाम से प्रारंभ होते हैं। इस आधार पर उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर को दीपावली मनाना पारंपरिक हिंदू नियमों के अनुरूप नहीं होगा। सरकार के ताजा निर्णय से अब धार्मिक परंपरा और आधिकारिक कैलेंडर में समन्वय स्थापित हो गया है, जिससे दिवाली पर्व के धार्मिक अनुष्ठान परंपरागत तरीके से संपन्न हो सकेंगे।
परिवारों को दो दिन का उत्सव मनाने का अवसर
दो दिवसीय अवकाश से राज्य के लोग अब दिवाली समारोहों में बिना किसी व्यवधान के शामिल हो सकेंगे। स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थान भी अपने शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यक्रमों को उसी अनुसार तय कर सकेंगे।
भुवनेश्वर में रात 9 बजे के बाद पटाखे फोड़ने पर रोक
इस साल कमिशनरेट पुलिस ने दिवाली उत्सव के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। पटाखे फोड़ने की समय सीमा रात 9 बजे तक निर्धारित की गई है, जो पिछले वर्षों की तुलना में एक घंटे पहले है। केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति होगी, जबकि तेज आवाज वाले पटाखे प्रतिबंधित रहेंगे।
भुवनेश्वर के डीसीपी जगमोहन मीना ने चेतावनी दी है कि त्योहार के दौरान मादक पदार्थ के प्रभाव में वाहन चलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वाहन जब्त करना और गिरफ्तार करना शामिल है। यह निर्देश दुर्घटनाओं को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
नियमों के पालन के लिए सभी थाना क्षेत्रों में पेट्रोलिंग टीमें तैनात की जाएंगी। इसके साथ ही कमिश्नरेट पुलिस ने नागरिकों को जागरूक करते हुए कहा है कि वे नियमों का पालन करें और सुरक्षित व सुव्यवस्थित दिवाली मनाएं।
इसी बीच, भुवनेश्वर प्रशासन ने एक अधिसूचना जारी कर बताया है कि राजधानी क्षेत्र में रात 9 बजे के बाद पटाखे चलाने पर रोक रहेगी। पहले यह सीमा रात 10 बजे तक थी, जिसे अब पर्यावरणीय और सुरक्षा कारणों से घटाया गया है।