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आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी गंभीर धाराएं जोड़ी गईं
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उच्चस्तरीय बैठक में जांच का दायरा बढ़ाने का निर्णय
भुवनेश्वर। फकीर मोहन कॉलेज की छात्रा की आत्महत्या के मामले में ओडिशा सरकार ने इस प्रकरण में और भी गंभीर धाराएं जोड़ने की घोषणा की। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने प्रेस से बात करते हुए बताया कि छात्रा की मौत के बाद प्राथमिकी में अब आत्महत्या के लिए उकसाने और गंभीर मानसिक प्रताड़ना पहुंचाने जैसी धाराएं शामिल की गई हैं।
सिर्फ प्राचार्य या एचओडी तक सीमित नहीं रहेगी जांच – पुजारी
मंत्री पुजारी ने कहा कि अब यह मामला केवल कॉलेज के प्राचार्य या एचओडी तक सीमित नहीं रहेगा। जो कोई भी छात्रा को उकसाने या मानसिक रूप से प्रताड़ित करने में शामिल था या जिसने शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की, वह जांच के दायरे में आएगा। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि राज्य सरकार पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यदि वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस दुखद घटना के लिए जिम्मेदार है, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ओडिशा में भविष्य में कोई भी छात्र ऐसी स्थिति का सामना न करे।
सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक, कई वरिष्ठ मंत्री रहे उपस्थित
इस घटना की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार को राज्य सचिवालय में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें दो उपमुख्यमंत्रियों, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, स्वास्थ्य मंत्री, परिवहन मंत्री और वरिष्ठ विधायक जय नारायण मिश्र सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में कानूनी प्रक्रिया की दिशा, दोषियों पर कार्रवाई और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचाव के लिए ठोस कदमों पर चर्चा हुई।
कानूनी कार्यवाही शुरू – कानून मंत्री
कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने बैठक के बाद कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, कानूनी प्रक्रिया तेज कर दी गई है और घटना में संलिप्त सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में कोई भी छात्र ऐसी त्रासदी का शिकार न हो।