-
परिवहन विभाग ने दी सख्त चेतावनी
-
नियमों का स्पष्ट उल्लंघन और सड़क सुरक्षा के लिए खतरा बताया
भुवनेश्वर। ओडिशा परिवहन विभाग ने राज्य के विभिन्न शासकीय कार्यालयों, विशेष रूप से अधीनस्थ इकाइयों द्वारा अपने वाहनों पर लाल और बहुरंगी चमकती बत्तियों के अनधिकृत उपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। विभाग ने इसे नियमों का स्पष्ट उल्लंघन और सड़क सुरक्षा के लिए खतरा बताया है।
विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, कई शासकीय अधिकारियों द्वारा बिना अनुमति के अपने वाहनों पर ये विशेष बत्तियां लगवाई जा रही हैं, जो सामान्यतः आपातकालीन या उच्चाधिकारियों की पहचान के लिए आरक्षित होती हैं।
कोई अनुमति नहीं, फिर भी चल रहे हैं ऐसे वाहन
परिवहन सचिव उषा पाढ़ी ने सभी विभागों को भेजे एक कड़े शब्दों वाले पत्र में कहा है कि बिना राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) की पूर्व स्वीकृति के किसी भी शासकीय वाहन पर घूमने वाली लाल बत्ती या बहुरंगी चमकती बत्तियाँ लगाना पूर्णतः वर्जित है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हाल के दिनों में किसी भी विभाग को ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई है, फिर भी सड़क पर बड़ी संख्या में वाहन अनधिकृत रूप से इन बत्तियों का उपयोग कर रहे हैं।
प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन, हो सकती है कार्यवाही
विभाग ने चेतावनी दी है कि ऐसे अनधिकृत उपयोग को प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। सभी कार्यालयों को यह निर्देश दिया गया है कि शासकीय वाहनों पर किसी भी प्रकार की सजावटी या नीली बत्तियाँ न लगाई जाएं।
परिवहन प्राधिकरण करेगा औचक जांच
राज्य परिवहन प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है कि औचक निरीक्षण कर ऐसे उल्लंघनों की पहचान की जाए और संबंधित विभागों से स्पष्टीकरण लिया जाए। यदि किसी वाहन पर वास्तव में आवश्यकता अनुसार बहुरंगी बत्ती का उपयोग आवश्यक है, तो इसके लिए पूर्व लिखित अनुमति एवं पहचान चिह्न (स्टिकर) अनिवार्य होगा।
क्या कहता है मोटर वाहन नियम?
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 की धारा 108(4) के अनुसार, बहुरंगी चमकती बत्तियों एवं लाल/पीली बत्तियों के उपयोग पर विशेष प्रतिबंध है।
परिवहन विभाग ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि सरकार के क्षेत्रीय अधिकारी, जिनके पास ऐसी बत्तियों के उपयोग की अनुमति होती है, उचित प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं, जो चिंताजनक है।
विभागीय पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि वाहन का उपयोग केंद्र सरकार की अधिसूचना एस.ओ. सं. 1374 (ई), दिनांक 1 मई 2017 के अंतर्गत किया जा रहा है, तो ही अनुमति दी जा सकती है।