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771 वार्ड में फिर से मतदान
भुवनेश्वर। ओडिशा राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड सदस्य जैसे विभिन्न पदों के लिए उपचुनावों की अधिसूचना जारी की है। मतदान 23 जून 2025 को सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा और मतगणना 24 जून को की जाएगी।
इन उपचुनावों की आवश्यकता मृत्यु, इस्तीफे, अयोग्यता या आरक्षित वर्गों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण आरक्षण हटने जैसी परिस्थितियों से उत्पन्न हुई है।
नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 26 मई से 31 मई 2025 तक (सरकारी अवकाश छोड़कर) चलेगी।
परिणाम और अधिसूचना
– 25 जून को राज्य निर्वाचन आयोग को परिणाम सौंपे जाएंगे।
– 26 जून को निर्वाचित सदस्यों के नाम राजकीय गजट में प्रकाशित किए जाएंगे।
कहां-कहां होंगे उपचुनाव
– जिला परिषद उपचुनाव : केंद्रापड़ा (देराबिश, राजनगर), केंदुझर (घाटगाँव), संबलपुर (धनकौड़ा)।
– पंचायत समिति सदस्य उपचुनाव : 21 जिलों में 40 से अधिक क्षेत्रों में जिसमें अनुगूल, बलांगीर, बालेश्वर, गंजाम, जाजपुर, मयूरभंज, नयागढ़ आदि शामिल।
– सरपंच और वार्ड सदस्य उपचुनाव : बलांगीर, बौध, कटक, गजपति, कंधमाल सहित कई जिलों में।
– 771 वार्डों में फिर से चुनाव : अनुसूचित वर्गों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण 13 जिलों में, जिसमें बालेश्वर, केंद्रापड़ा, मालकानगिरि, कोरापुट आदि शामिल।
आदर्श आचार संहिता लागू
20 मई से 24 जून 2025 तक संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। सभी अधिकारियों को चुनाव कार्यक्रम का व्यापक प्रचार करने और निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राजनीतिक दलों को सभी आवश्यक प्रपत्र निर्धारित समय सीमा में जमा करने होंगे।