भुवनेश्वर। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत, विशेष न्यायाधीश, सतर्कता न्यायालय, बलांगीर ने कलांदी चरण भुइयाँ, पूर्व कनिष्ठ लेखापाल-सह-लीज क्लर्क, डीएफओ (टेरिटोरियल), बलांगीर कार्यालय को घूसखोरी के मामले में दोषी ठहराया है। यह मामला ओडिशा सतर्कता विभाग द्वारा दर्ज और जांच किया गया था।
भुइयां, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, के विरुद्ध 27.06.2019 को दर्ज सम्बलपुर सतर्कता थाना कांड संख्या 16 के तहत भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7 के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल किया गया था। उन्हें एक शिकायतकर्ता से 10,000 रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने का दोषी पाया गया था। यह राशि कुछ किसानों की रिकॉर्ड की गई भूमि पर खड़े अपवर्जित पेड़ों को काटने तथा कटे हुए पेड़ों को आरा मिल तक ले जाने की अनुमति देने के एवज में मांगी गई थी।
ओडिशा सतर्कता विभाग द्वारा की गई गहन जांच और ठोस साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने श्री भुइयाँ को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
इस सजा के आलोक में, सतर्कता विभाग ने घोषणा की है कि वह अब सक्षम प्राधिकरण से श्री भुइयाँ की पेंशन रोकने की प्रक्रिया शुरू करेगा, जैसा कि सेवा नियमों और विधिक प्रावधानों में उल्लेखित है।