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अब कर सकेंगे 15 शिक्षकों के तबादले की अनुशंसा
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सरकार का एक बार का विशेष प्रावधान
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जिला कलेक्टर को भेजनी होगी अनुशंसा
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि राज्य के सांसद (एमपी) और विधायक (एमएलए) अपने निर्वाचन क्षेत्रों के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के 15 सबसे उपयुक्त शिक्षकों के तबादले की अनुशंसा कर सकते हैं। यह विशेष प्रावधान केवल चालू शैक्षणिक सत्र के लिए और एक बार के लिए लागू किया गया है।
इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक और प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भेजे गए एक आधिकारिक पत्र में कहा गया है कि सांसद और विधायक जिन शिक्षकों के तबादले की अनुशंसा करना चाहते हैं, उनकी सूची जिला कलेक्टर को भेजनी होगी। इसके बाद संबंधित मामलों पर निर्णय जिला स्तरीय तबादला समिति (डीएलटीसी) द्वारा लिया जाएगा।
शर्तों का करना होगा पालन
हालांकि, जनप्रतिनिधियों को अपनी अनुशंसा करते समय कुछ शर्तों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। अनुशंसा ‘शिक्षक संख्या के युक्तिकरण’ की नीति का उल्लंघन नहीं कर सकती। ऐसे शिक्षकों को वरीयता दी जाए, जिनकी व्यक्तिगत या पारिवारिक परिस्थितियों के कारण तत्काल तबादले की आवश्यकता है। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में तबादले की अनुशंसा नहीं की जा सकती। यह सुविधा केवल एक ही जिले के भीतर के तबादलों पर लागू होगी।
लोकसभा क्षेत्रों में विशेष व्यवस्था
जहां किसी एक लोकसभा क्षेत्र की सीमाएं एक से अधिक जिलों में फैली हुई हैं, वहां संबंधित सांसद की अनुशंसा प्रस्ताव उस संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर (नोडल कलेक्टर) को भेजी जाएगी।
15 मई से 15 जून के बीच ही होगा निपटारा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रस्ताव 15 मई से 15 जून के बीच में ही प्राप्त और निपटाए जाने चाहिए। इसके बाद किसी भी प्रकार की अनुशंसा मान्य नहीं होगी। यह निर्णय एक बार के विशेष अवसर के रूप में लिया गया है, जिससे जनप्रतिनिधि जरूरतमंद शिक्षकों की समस्याओं को दूर करने में सहायक बन सकें। हालांकि, इसमें पारदर्शिता और नियमों का कठोर पालन सुनिश्चित करने के लिए शर्तों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।