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परियोजना पूर्ण होने पर ऑक्यूपेंशी सर्टिफिकेट और कम्प्लीशन सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से ओरेरा की वेबसाइट पर करना होगा अपलोड
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नियमों की अनदेखी पर होगी सख्त कार्रवाई
भुवनेश्वर। ओडिशा रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (ओरेरा) ने सभी रीयल एस्टेट प्रमोटरों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी परियोजना के पूर्ण होने के बाद प्रवेश प्रमाण पत्र (ऑक्यूपेंशी सर्टिफिकेट) और समाप्ति प्रमाण पत्र (कम्प्लीशन सर्टिफिकेट) को अनिवार्य रूप से ओरेरा की वेबसाइट पर अपलोड करें।
शुक्रवार को जारी आदेश में ओरेरा ने कहा कि कई प्रमोटर अब भी ये प्रमाण पत्र केवल हार्ड कॉपी (कागजी रूप में) ओरेरा कार्यालय में जमा कर रहे हैं, जो कि रीयल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के खिलाफ है। अधिनियम के अनुसार, प्रमोटर को यह प्रमाण पत्र संबंधित खरीदारों या उनके संगठन को उपलब्ध कराना आवश्यक है। ओरेरा ने कहा कि अगर यह जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी तो खरीदारों को परियोजना की स्थिति देखने में आसानी होगी और उन्हें पारदर्शिता का भरोसा मिलेगा।
ओरेरा ने प्रमोटरों को यह भी निर्देश दिया है कि इन प्रमाण पत्रों के साथ-साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र को भी निर्धारित प्रारूप में वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इसके साथ संबंधित दस्तावेज भी देना अनिवार्य है। जब तक प्रमोटर प्रवेश प्रमाण पत्र और सीए प्रमाण पत्र वेबसाइट पर जमा नहीं करते, तब तक उन्हें संबंधित परियोजना की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) जमा करनी होगी।
प्राधिकरण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि कोई प्रमोटर इन दिशा-निर्देशों की अवहेलना करता है, तो उसे गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस कदम को घर खरीदारों के हित में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है, जिससे उन्हें परियोजना की स्थिति और वैधता को लेकर पूरी जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी। साथ ही, रीयल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी।