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एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त वाहनों को संरक्षित करने का आदेश

  • ओडिशा उच्च न्यायालय ने जब्त किए गए वाहनों की लगातार अनदेखी पर कड़ी आलोचना की

  • कहा-अनिश्चितकाल तक नष्ट होने के लिए छोड़ नहीं जाए

कटक। ओडिशा उच्च न्यायालय ने नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटांसेस (एनडीपीएस) एक्ट मामलों में जब्त किए गए वाहनों की लगातार अनदेखी पर कड़ी आलोचना की है, यह कहते हुए कि ऐसी संपत्ति को संरक्षित किया जाना चाहिए, न कि उसे अनिश्चितकाल तक हिरासत में छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि वह नष्ट हो जाए।

यह निर्णय एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका के जवाब में आया, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें जब्त किए गए वाहन को छोड़ने का आदेश दिया गया था।

न्यायमूर्ति एसके पाणिग्राही की एकल-न्यायाधीश पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि जब्त किए गए वाहनों को लंबे समय तक बिना देखभाल के छोड़ देने से उन पर अपरिवर्तनीय नुकसान होता है।

न्यायालय ने कहा कि अगर इन्हें मौसम के तत्वों के हवाले छोड़ दिया जाता है, तो एक वाहन में अपरिहार्य रूप से संरचनात्मक क्षति, यांत्रिक खामी और आर्थिक मूल्य की महत्वपूर्ण हानि होगी, जिससे यह भविष्य में उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा।

न्यायमूर्ति पाणिग्राही ने आगे यह भी कहा कि कानून संपत्ति की अनिश्चितकालीन हिरासत की अनुमति नहीं देता जब उसका कब्जा न्याय के उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ाता।

यह वाहन ड्रग्स से संबंधित अपराधों में जब्त किया गया था, और आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ii)(सी), 25 और 29 के तहत की गई थी।

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि यह वाहन अपराध का उपकरण था, जो सीधे तौर पर नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल था, और इसलिए, एनडीपीएस एक्ट की धारा 52-ए के तहत इसे रिहा नहीं किया जा सकता था, बल्कि इसे कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से नष्ट कर दिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए अभियोजन पक्ष ने यह कहा कि नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों में उपयोग किए गए वाहनों को परीक्षण के दौरान वापस नहीं किया जा सकता है, बल्कि उन्हें नष्ट किया जाना चाहिए।

 याचिकाकर्ता के वकील ने यह तर्क किया कि वाहन मालिक को अपराध में लिप्त नहीं किया गया है और केवल इसलिए उसे दंडित नहीं किया जा सकता क्योंकि वाहन का दुरुपयोग दूसरों द्वारा किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि जबकि धारा 52-ए जब्त वाहनों के निस्तारण से संबंधित है, लेकिन यह उनके रिहाई पर एक निरंतर प्रतिबंध नहीं लगाती है। उन्होंने यह भी तर्क किया कि न्यायालय के पास यह विवेकाधिकार है कि वह वाहन की वापसी के लिए शर्तें लगा सके, ताकि कानूनी अनुपालन और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। न्यायालय ने यह देखा कि वाहन पुलिस हिरासत में एक वर्ष से अधिक समय से था और इसे सूर्य, वर्षा और मौसम की उतार-चढ़ाव से लगातार नुकसान हो रहा था। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ अन्य फैसलों का हवाला दिया, जिसमें यह सिद्ध किया गया था कि संपत्ति की अनिश्चितकालीन हिरासत का कोई कानूनी उद्देश्य नहीं होता।

ओडिशा उच्च न्यायालय ने निर्णायक रूप से आदेश दिया कि वाहन याचिकाकर्ता को कड़ी शर्तों के तहत रिहा किया जाए। इन शर्तों में शामिल पुलिस द्वारा वाहन के मूल दस्तावेजों की जांच, वाहन के रंग या उसके इंजन और चेसिस नंबर में कोई परिवर्तन न करने की सख्त पाबंदी और किसी भी अतिरिक्त कानूनी शर्तों का पालन करने की आवश्यकता आदि शामिल थी।

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