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ओडिशा हाईकोर्ट का फैसला: जूनियर इंजीनियर पदों के लिए पात्रता केवल इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों तक सीमित रहेगी
कटक। ओडिशा हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि बीटेक डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर (जेई) पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जूनियर इंजीनियर पदों के लिए पात्रता केवल इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों तक सीमित रहेगी। इस फैसले के साथ ही हाईकोर्ट ने एकल पीठ के पूर्व निर्णय को बरकरार रखते हुए उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें बीटेक डिग्री धारकों को भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की मांग की गई थी।
दिसंबर 2023 की भर्ती को लेकर हुआ विवाद
ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग (ओएसएससी) ने दिसंबर 2023 में संयुक्त तकनीकी सेवा भर्ती परीक्षा, 2023 के तहत जूनियर इंजीनियर पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस पर बीटेक डिग्री धारक उम्मीदवारों ने अदालत में याचिका दायर कर डिप्लोमा की अनिवार्यता को चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट का दो-टूक फैसला
पिछले साल 3 दिसंबर को एकल पीठ ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया था और अब हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी उसी फैसले को बरकरार रखते हुए बीटेक डिग्री धारकों को झटका दिया है। अदालत ने कहा कि जेई पद के लिए पात्रता शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा और केवल डिप्लोमा धारक ही इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे।