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ओडिशा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स कोर्ट ने क्राइम ब्रांच की याचिका पर सुनवाई के बाद यह अनुमति दी
भुवनेश्वर। ओडिशा क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बीजू जनता दल (बीजेडी) के नेता राजा चक्र को तीन दिन की रिमांड पर लिया है। बुधवार को बालेश्वर ओपीआईडी (ओडिशा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स) कोर्ट ने क्राइम ब्रांच की याचिका पर सुनवाई के बाद यह अनुमति दी।
क्राइम ब्रांच ने पहले राजा चक्र से पूछताछ के लिए पांच दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केवल तीन दिन की हिरासत की मंजूरी दी।
सौम्यशंकर चक्र, जिन्हें राजा चक्र के नाम से जाना जाता है, बीजेडी के एक प्रमुख नेता हैं। उन्हें केंदुझर जिले में करोड़ों रुपए के परिवहन घोटाले और खनन अनियमितताओं में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
क्राइम ब्रांच ने राजा चक्र को 14 मार्च को गिरफ्तार कर बालेश्वर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 19 मार्च 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब जांच एजेंसी रिमांड के दौरान उनसे वित्तीय अनियमितताओं, घोटाले में शामिल अन्य लोगों और पैसों के लेन-देन से जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी।
कड़ी पूछताछ की तैयारी
सूत्रों के अनुसार, क्राइम ब्रांच घोटाले में पैसों के हेरफेर, अन्य सहयोगियों की संलिप्तता और गबन की गई राशि की बरामदगी पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह मामला परिवहन क्षेत्र में बड़े वित्तीय घोटाले से जुड़ा होने के कारण जनता की गहरी नजर इस पर बनी हुई है।
जांच एजेंसी पर यह दबाव है कि वह इस मामले की गहराई से जांच करे और दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करे। तीन दिन की रिमांड पूरी होने के बाद आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया तय होगी।