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ओडिशा हाईकोर्ट ने ‘सारथी बाबा’ को केंद्रापड़ा के बारिमुला जाने की सशर्त अनुमति दी

  •  नियमित रूप से नहीं रुक सकेंगे रातभर

कटक। ओडिशा हाईकोर्ट ने बुधवार को संतोष राउल, जिन्हें सारथी बाबा के नाम से भी जाना जाता है, को अपने बीमार भाई से मिलने के लिए केंद्रापड़ा जिले के बारिमुला गांव जाने की सशर्त अनुमति दी।
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सारथी बाबा को हर दो महीने में एक बार अपने भाई से मिलने की अनुमति होगी, लेकिन वह रातभर वहां नहीं ठहर सकेंगे।
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, सारथी बाबा सुबह 5:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच अपने भाई से मिल सकते हैं। इसके अलावा, हर यात्रा से पहले उन्हें ट्रायल कोर्ट को सूचित करना होगा, जिससे उनकी आवाजाही को पारदर्शी रखा जा सके।
200 से अधिक लोगों की भीड़ पर रोक
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सारथी बाबा की यात्रा के दौरान 200 से अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। यह प्रतिबंध पहले से ही उनके जमानत आदेश का हिस्सा था, जिसे अब फिर से लागू किया गया है। स्थानीय प्रशासन को इस शर्त का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
कानूनी आदेश और प्रशासन की भूमिका
सूत्रों के अनुसार, हाईकोर्ट ने इन शर्तों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है, ताकि जनता की भावनाओं और कानून-व्यवस्था के बीच संतुलन बना रहे। स्थानीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे सारथी बाबा की यात्राओं को लेकर किसी भी तरह की सामाजिक या राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतें।
संवेदनशीलता और निष्पादन
केंद्रापड़ा जिले के बारिमुला गांव में सारथी बाबा की यात्रा को लेकर सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर संवेदनशीलता बनी रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन को इन शर्तों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोका जा सके।

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