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डकैती गिरोह के 3 सदस्यों को हुई सजा

  • 7 साल का सश्रम कारावास और 17 हजार का जुर्माना लगा

बालेश्वर। जिले में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली बार डकैती गिरोह के सदस्यों को सजा सुनाई गई है। टाउन थाना क्षेत्र के बालिघाट के पास 24 अगस्त 2024 को पुलिस ने एक टूटे-फूटे घर में छापेमारी कर तीन डकैतों को गिरफ्तार किया था, जो सशस्त्र डकैती की योजना बना रहे थे।
माननीय बालेश्वर ओपीआईडी कोर्ट के जज विश्वजीत दास ने मामले में दोषियों को 7 साल की सश्रम कारावास और 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि वे जुर्माना अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 17 महीने की जेल भुगतनी होगी।
कोर्ट ने 7 गवाहों और 30 दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया। इस मामले की जांच टाउन थाना के एसआई शुभेंदु मिश्रा ने की थी, जबकि सरकार की ओर से मुकदमे का संचालन स्वतंत्र लोक अभियोजक प्रणव कुमार पंडा ने किया।

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