-
हाई कोर्ट ने 200 पौधे लगाने का आदेश दिया
-
जिला नर्सरी और डीएफओ को पौधे उपलब्ध कराने का निर्देश
-
राजस्व अधिकारी भूमि करेंगे चिह्नित करने में मदद
-
स्थानीय थाने के आईआईसी और वन अधिकारी करेंगे निगरानी व समन्वय
कटक। ओडिशा हाई कोर्ट ने न्याय और पर्यावरण संरक्षण को जोड़ते हुए एक अनोखा फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति एसके पाणिग्राही की एकलपीठ ने झारसुगुड़ा जिले में चोरी के एक मामले में आरोपी मानस अटि को 200 पौधे लगाने की शर्त पर जमानत दी है।
आरोपी पर पोखरासले से खोंडोकटा तक बिजली कनेक्शन के लिए लगे छह इलेक्ट्रिक पोल चोरी करने का आरोप था। वह 25 दिसंबर से हिरासत में था और मामला झारसुगुड़ा उप-प्रभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसडीजेएम) की अदालत में लंबित था।
मानस ने 15 जनवरी को हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने जमानत देते हुए आदेश दिया कि याचिकाकर्ता अपने गांव के आसपास आम, नीम और इमली जैसे स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधे लगाए और उनकी दो वर्षों तक देखभाल करे।
कोर्ट ने जिला नर्सरी और डीएफओ को पौधे उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, वहीं राजस्व अधिकारी पौधारोपण के लिए भूमि चिह्नित करने में मदद करेंगे। स्थानीय थाने के आईआईसी और वन अधिकारी समन्वय कर यह सुनिश्चित करेंगे कि याचिकाकर्ता ने पौधे लगाए हैं या नहीं।