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आवास एवं शहरी विकास विभाग ने नये नियम की घोषणा की
भुवनेश्वर। ओडिशा के आवास एवं शहरी विकास विभाग ने घोषणा की है कि रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) लागू होने से पहले निर्मित अपार्टमेंट्स की बिक्री और खरीद अब अनुमति होगी।
शहरी विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्री-रेरा अपार्टमेंट्स की बिक्री और खरीद को अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। इससे संपत्ति बाजार में बाधाओं का सामना कर रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
राजस्व विभाग को निर्देश
मंत्री ने बताया कि राजस्व विभाग को स्थानीय अधिकारियों को इन लेनदेन की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्णय ओडिशा अपार्टमेंट (स्वामित्व और प्रबंधन) अधिनियम, 2023 (2023 के ओडिशा अधिनियम 7) के तहत लिया गया है, जो 28 जून 2023 से लागू हुआ था।
स्पष्टता के लिए जारी अधिसूचना
लोगों की स्पष्टता के लिए विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गयी है, जिसमें कहा गया है कि अपार्टमेंट मालिकों को बिक्री व पंजीकरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अधिकारियों के बीच अधिनियम की धाराओं को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। रेरा और ओएओएम अधिनियम की व्याख्या में भिन्नता के कारण विभिन्न मामलों में असंगत निर्णय सामने आ रहे हैं।
25 फरवरी 2017 से पहले बने अपार्टमेंट को राहत
अधिसूचना में कहा गया है कि यदि अपार्टमेंट रेरा के लागू होने से पहले, अर्थात् 25 फरवरी 2017 से पहले पूरा हुआ है, तो उसकी पंजीकरण प्रक्रिया ओएओएम अधिनियम के तहत नहीं रोकी जानी चाहिए। इसके लिए राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग को पंजीकरण अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी करने के लिए कहा जाएगा।
शहरी विकास योजनाओं की तैयारी
कटक, भुवनेश्वर और पुरी जैसे शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नगर नियोजन योजनाएं लागू करने की तैयारी है। इसमें सड़क, जलापूर्ति और सीवरेज सिस्टम जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजना शामिल है।
इसके अलावा, राज्य सरकार प्लॉटेड जमीन के हिस्से की बिक्री की अनुमति देने के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार कर रही है, जिन्हें जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा।
पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार
नए नियमों के अनुसार अब प्री-रेरा अपार्टमेंट के मालिक बिक्री और हस्तांतरण दस्तावेज़ों का पंजीकरण बिना किसी परेशानी के करा सकेंगे। इससे प्री-रेरा परियोजनाओं के लिए एक सुगम पंजीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।
पंजीकरण शुल्क पर छूट
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक ही स्थान के लिए पंजीकरण शुल्क और स्टांप शुल्क दोबारा नहीं लिया जाएगा, जिससे खरीदारों पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। हालांकि, किसी अन्य छूट के बारे में विस्तृत जानकारी संबंधित प्राधिकरणों से प्राप्त की जा सकती है।
बिना पंजीकरण वाले प्री-रेरा अपार्टमेंट के जोखिम
हालांकि सरकार का यह कदम लेनदेन को सुगम बनाने के लिए है, लेकिन बिना पंजीकरण वाले प्री-रेरा अपार्टमेंट भविष्य में कानूनी जटिलताओं का सामना कर सकते हैं।
खरीदारों के लिए सलाह
यदि पंजीकरण प्रक्रिया में कोई समस्या आती है तो खरीदार ओडिशा रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (ओरेरा) से संपर्क कर सकते हैं। यह प्राधिकरण खरीदारों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।