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पूर्व सरपंच भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार

भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के विशेष न्यायाधीश, विजिलेंस ने नयागढ़ जिले के डमसाही ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच बिभूति भुषण हरिचंदन को एक भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराया है। यह दोषसिद्धि ओडिशा विजिलेंस द्वारा 1988 के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और 13(1)(सी) के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 409, 468 और 471 के तहत आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद हुई है।
विजिलेंस विभाग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार यह मामला 4.84 लाख रुपये सरकारी धन के गबन से संबंधित है। हरिचंदन को कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर की नकल करके ग्राम पंचायत के संयुक्त खातों से अवैध रूप से धन निकासी करने का दोषी पाया गया। ये धन इंदिरा आवास योजना तेरहवीं वित्त आयोग और ग्राम पंचायत निधि के लिए आवंटित किए गए थे।
कोर्ट ने हरिचंदन को तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

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