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सैनिकों के साथ बर्ताव पर पुलिस के लिए गाइडलाइन जारी

  • राज्य सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी की

  • एडवोकेट जनरल उड़ीसा उच्च न्यायालय को दी जानकारी

  • 96% पुलिस थानों में सीसीटीवी, जांच जारी

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने पुलिस थानों में सेना के जवानों के साथ पुलिस के व्यवहार के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। मंगलवार को एडवोकेट जनरल पितांबर आचार्य ने इस बात की जानकारी उड़ीसा उच्च न्यायालय को दी।
यह निर्णय पिछले सितंबर में भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस थाने में एक सेना अधिकारी और उनकी मंगेतर के साथ हुई कथित मारपीट की घटना के बाद लिया गया है। इस घटना ने व्यापक आक्रोश फैलाया, जिसके बाद राज्य सरकार ने राज्यभर के पुलिस थानों में सेना के जवानों के साथ पुलिस व्यवहार पर एसओपी जारी किया है।
एसओपी के अनुसार, मार्च 2025 के अंत तक राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। एडवोकेट जनरल ने अदालत को सेना अधिकारी से जुड़े मामलों की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी।
पिछले महीने, अदालत ने 13 पुलिस थानों में सीसीटीवी सिस्टम के गैर-कार्यात्मक होने पर असंतोष व्यक्त किया था।
एडवोकेट जनरल पितांबर आचार्य ने अदालत को आश्वस्त किया कि भरतपुर पुलिस स्टेशन की घटना की जांच जारी है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि चार्जशीट जल्द दाखिल की जाएगी।
एडवोकेट जनरल पितांबर आचार्य ने अदालत को बताया कि राज्य के 96% पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि शेष 4% थानों में जल्द ही कैमरे लगाए जाएंगे।
गौरतलब है कि 15 सितंबर को भारतपुर पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मियों द्वारा भारतीय सेना के मेजर और उनकी मंगेतर के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी, जब यह जोड़ा अपनी शिकायत लेकर थाने गया था। ओडिशा पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है।

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