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ओडिशा में शराब की होम डिलीवरी को मिली अनुमति

  • कोविद फीस के रूप में अतिरिक्त 50 फीसदी देनी होगी कीमत

  • डिलीवरी चार्ज देनी होगी अलग से

भुवनेश्वर. कोरोना को लेकर जारी लाकडाउन में सामाजिक दूराव के नियमों के अनुपालन के लिए राज्य सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है. कल से ही यह शुरू होगी. यह निर्णय आबकारी विभाग ने लिया है. आबकारी आयुक्त अंजन कुमार मानिक ने बताया कि राज्य सरकार ने इंडियन मेड फारेन लिकर (आईएमएफएल) आन और आफ लाइसेंसी दुकाने से होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है. उन्होंने कहा कि आबकारी के नियमों का पालन करते हुए लाइसेंसी दुकान अपने इलाके में होम डिलीवरी कर सकते हैं. हालांकि, शराब उत्पादों और मादक पेय को कोविद-19 महामारी को लेकर पहले की तुलना में अधिक कीमत पर बेचा जाएगा. राज्य सरकार हर प्रकार की शराब की कीमत पर अतिरिक्त 50 फीसदी विशेष कोविद फीस बढ़ायेगी.

उन्होंने कहा कि इससे संग्रहित होने वाली अतिरिक्त राशि कोरोना मरीजों के इलाज पर खर्च की जायेगी. होम डिलीवरी रिटेलर्स और फूड एग्रीगेटर्स, स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से की जाएगी, जो एग्रीगेट एग्रीगेटर्स के रूप में काम कर रहे हैं. आबकारी विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, आर्डर प्राप्त करनेक लिए दुकानों को अपने फोन/मोबाइल/व्हाट्सएप नंबर/ईमेल आईडी/यूपीआई विवरण प्रदर्शित करने के साथ-साथ  अपनी दुकान के बाहर डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करनी होगी. ओडिशा स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन की वेबसाइट  अपने विवरणों के साथ आन /आफ दुकानों के लाइसेंस की जिलेवार सूची भी प्रदर्शित करेगी. उत्पाद वार नवीनतम एमआरपी को वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा. शराब की होम डिलीवरी के ऑर्डर रिटेलरों को फोन पर या एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल आदि के जरिए मिल सकते हैं.

डिलीवरी शुल्क इस प्रकार है:

1000 रुपये तक के ऑर्डर के लिए 100 रुपये और उसके बाद 500 रुपये के हर अतिरिक्त ऑर्डर के लिए 25 रुपये. किसी भी स्थिति में वितरण शुल्क 300 रुपये से अधिक नहीं होगा. एग्रीगेटर्स अपनी खुद की दरों को उपरोक्त सीलिंग के अधीन कर सकते हैं.

समय : होम डिलीवरी सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच होगी. 6 घंटे के भीतर ऑर्डर डिलीवर होने की उम्मीद है.

कोविद-19 के दौरान, सरकार ने डिलीवरी बॉयज के लिए मास्क पहनने,  छह फीट की दूरी बनाए रखने और बार-बार सैनिटाइटर का उपयोग करने जैसे सभी सामाजिक दूर करने के मानदंडों का पालन करना अनिवार्य कर दिया है.

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