पुरी. जिला प्रशासन ने कोविद-19 के मामले को ध्यान में रखते हुए नरेन्द्रकोण और पुरी टाउन के वार्ड नंबर 21 और 22 को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है. महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 2 (1) के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारी के रूप में पुरी जिलाधिकारी बलवंत सिंह ने नरेन्द्रकोण लेन, नरेन्द्रकोण चौक, ब्रम्हा जगा महावीर मंदिर चौक (वार्ड नंबर 21 और 22) कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि किसी को भी इस सार्वजनिक क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और क्षेत्र के निवासियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. कंटेनमेंट क्षेत्र के भीतर सभी निवासी सख्ती से घर में रहेंगे. कायर्कारी अधिकारी, पुरी नगरपालिका, पुरी के निर्देशन में विभिन्न टीमों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा आवश्यकताओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी. कंटेनमेंट जोन की सीमा के भीतर स्थित सभी सरकारी और निजी संस्थान बंद रहेंगे.
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