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आर्थिक विवाद के चलते ओडिशा हाईकोर्ट के आदेश पर जहाज की गिरफ्तारी
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स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में हुई कार्रवाई
पारादीप। ओडिशा हाईकोर्ट के आदेश पर पारादीप बंदरगाह पर मिस्र के ध्वजवाहक एक बल्क कैरियर जहाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी (पीपीए) ने स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में इस जहाज को एक वित्तीय विवाद के चलते हिरासत में लिया। यह घटना उस समय की है, जब कुछ दिन पहले ही एक चीनी जहाज को भी पारादीप में हिरासत में लिया गया था।
सूत्रों के अनुसार, मिस्र के ध्वजवाहक जहाज ‘एमवी वादी अलबोस्तान’ ने 6 अगस्त को पारादीप बंदरगाह पर प्रवेश किया था। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, यह जहाज बांग्लादेश से आया था और इसे 55,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर चीन जाना था।
हालांकि, एक जर्मन कंपनी ने जहाज के मालिक से करीब 4 करोड़ रुपये की राशि की मांग करते हुए ओडिशा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने इस विवाद को संज्ञान में लेते हुए जहाज को तब तक के लिए हिरासत में रखने का आदेश दिया जब तक कि आगे के निर्देश न दिए जाएं।
इसके साथ ही कुजंग उप-न्यायाधीश को मार्शल नियुक्त कर किया गया तथा जहाज का गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। इसके बाद, कुजंग उप-न्यायाधीश, स्थानीय पुलिस और पारादीप मरीन पुलिस की सहायता से इस जहाज को गिरफ्तार किया गया, जिससे इसे पारादीप बंदरगाह से प्रस्थान करने से रोका जा सका।
यह मामला न केवल समुद्री कानून और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विवादों के समाधान को लेकर महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारतीय न्यायपालिका और प्रशासनिक तंत्र कैसे ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई कर सकते हैं।