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त्वरित न्याय प्रदा करना नये आपराधिक कानूनों का मुख्य उद्दश्य – पुलिस महानिदेशक
भुवनेश्वर। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने आज से लागू किये गये तीन नए कानूनों का स्वागत किया है। पत्रकारों द्वारा पूछे गये इस संबंधी सवाल का जवाब देते हुए हरिचंदन ने कहा कि पुराने कानून में बदलाव से लोगों को फायदा होगा। नये कानून के लागू होने से मामले का जल्द निपटारा हो जायेगा।
हरिचंदन ने कहा कि नए कानून के संबंध में सभी पक्षों को जागरूक करने के लिए व्यापक कदम उठाए जाएंगे। उच्च न्यायालय और राज्य अधिवक्ता परिषदों द्वारा इसके लिए जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आगे भी लोगों को इस बारे में जागरूक करने का अभियान चलाया जाएगा।
इधर, राज्य के पुलिस महानिदेशक अरुण षाड़ंगी ने कहा कि नये आपराधिक कानून का मुख्य उद्देश्य लोगों को त्वरित न्याय प्रदान करना है।
उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कहा कि पिछले कानून में देश को प्राथमिकता दी जाती थी, अब व्यक्ति को प्राथमिकता दी गयी है। समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए इन नए कानूनों में प्रावधान हैं।
किसी भी थाने में व ई-मेल से दर्ज होगी एफआईआर
उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी लिखित शिकायत दे सकता है। किसी भी थाने में एफआईआर कराने के लिए जीरो एफआईआर की व्यवस्था है। कोई व्यक्ति चाहे तो ई-मेल से ई-एफआईआर करवा सकता है। फिर आपको तीन दिन के भीतर संबंधित पुलिस स्टेशन पहुंचकर हस्ताक्षर करना होगा। उन्होंने कहा कि तीन दिन के अंदर थाने में न पहुंचने पर शिकायत स्वीकार नहीं किया जाएगा।