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ओडिशा में नये कानून के तहत पहला मामला लक्ष्मीसागर थाने में दर्ज

  • पिता ने पुत्र पर जानलेवा हमला किये जाने की रिपोर्ट दर्ज करायी

भुवनेश्वर। सोमवार को देशभर में तीन नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद ओडिशा में भुवनेश्वर के लक्ष्मीसागर पुलिस स्टेशन ने नए कानूनों के तहत पहला मामला हत्या के प्रयास के मामले के रूप में दर्ज किया गया है।

बताया गया है कि राजधानी के चिंतामणीश्वर मंदिर क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने अपने पिता गौरांग चरण दास पर जानलेवा हमले के किये जाने के संबंध में यह मामला दर्ज कराया है। घटना 29 जून को हुई थी, जिसमें दो बाइकों पर सवार तीन बदमाशों ने कथित तौर पर दास की गर्दन पर धारदार उस्तरे से वार किया था। भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 (2), 115 (2), 109 (2) और 3 (5) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उल्लेखनीय है कि इन तीन नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ब्रिटिश काल के आपराधिक कानूनों की जगह ले ली है।

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