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पूर्व तट रेलवे का सभी संबंधित लोगों से किया निवेदन
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– रेल पटरियों के पास अनाधिकृत रूप से चलने वालों के संबंध में सूचना देने के लिए रेलकर्मियों को किया गया सतर्क
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– ऐसे लोगों की सूचना आरपीएफ सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 182 पर देने की अपील
भुवनेश्वर. कोविद-19 के कारण भले ही यात्री ट्रेनों की सेवा निलंबित कर दी गयी है, लेकिन देश में अत्यावश्यक सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मालगाड़ी व पार्सल ट्रेनें पटरी पर लगातार दौड़ रही हैं. हाल ही श्रमिक स्पेशल ट्रेन की सेवा भी शुरू की गयी है और इनमें से कई पूर्व तट रेलवे के क्षेत्राधिकार में भी चल रही हैं. अतः रेल पटरियों व इसके आस-पास चलना बेहद खतरनाक और पूरी तरह से प्रतिबंधित है. रेल पटरियों पर न चलने तथा पटरी को पैदल पार करने के बदले में इसके लिए केवल सीमित उंचाई वाले उपमार्ग एवं चौकीदार वाले समपार फाटक का उपयोग करने की सलाह देते हुए पूर्व तट रेलवे की ओर से लोगों को हरसंभव माध्यम से जागरूक किया जा रहा है.
यदि इस तरह की अनधिकृत आवाजाही होती है तो इसे रोकने एवं इसकी सूचना तुरंत देने के लिए ट्रैकमैन, पुल मरम्मत करने वाले कर्मचारी, स्टेशन मास्टर, ओवर हेड इलेक्ट्रिक मरम्मत करने वाले कर्मी, आरपीएफ कर्मी एवं अन्य रेलकर्मियों को सतर्क किया गया है.
इन जागरुकता प्रयासों के बावजूद यह अक्सर देखने में आता है कि लोग अपनी जान खतरे में डालकर पटरी पार करते हैं. यह पूरी तरह से प्रतिबंधित है एवं भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा-147 के तहत दण्डनीय भी है. इसके तहत किसी को भी अनधिकृत तरीके से रेल पटरी के पास नहीं जाना चाहिए और न ही पैदल पटरी पार करनी चाहिए. ऐसा करनेवालों पर नियमसम्मत कार्रवाई की जायेगी. इस संकट की घड़ी में रेलवे किसी पर भी ऐसी कार्रवाई नहीं करना चाहता. अतः लोगों को भी रेल पटरी के निकट आकर अपना जीवन खतरे में नहीं डालना चाहिए.