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तीन ब्राउन शुगर तस्करों को 20 साल की सजा

  • अदालत ने एक लाख का जुर्माना भी लगाया

भुवनेश्वर। ओडिशा में तीन आरोपियों को अवैध ब्राउन शुगर व्यापार में शामिल होने के लिए एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है।

आरोपियों की पहचान बालेश्वर जिले के देवाशीष बेहरा, प्रवीण कुमार सिंह और एसके कौसर अली के रूप में बतायी गयी है।

जानकारी के अनुसार, द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, भुवनेश्वर की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया और 20 साल के लिए कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई और उन पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया।

तीनों को 2020 में एसटीएफ ने तब गिरफ्तार किया था, जब वे पश्चिम बंगाल से ब्राउन शुगर खरीदकर एक वाहन में ला रहे थे। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों को भुवनेश्वर में एस्प्लेनेड मॉल के पास रसूलगढ़ क्रॉसिंग पर रोका गया।

तलाशी के दौरान उनके कब्जे से भारी मात्रा में 4 किलो 458 ग्राम वजन की ब्राउन शुगर और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई और उन्हें जब्त कर लिया गया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों से पूछताछ की और 79 दस्तावेज प्रदर्शित किये।

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